तमिलनाडु कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023: दैनिक कार्य अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अनुमति

तमिलनाडु विधानसभा ने 21 अप्रैल को, कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाला तमिलनाडु कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित कर दिया।

संशोधन के द्वारा राज्य के कारखानों को श्रमिकों के लिए दैनिक कार्य के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अनुमति देता है। कार्य घंटों के अनुसार श्रमिकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

यह विधेयक अब राज्य सरकार को कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 51 (साप्ताहिक घंटे), धारा 52 (साप्ताहिक अवकाश), धारा 54 (दैनिक घंटे), धारा 55 (विश्राम के लिए समय), धारा 56 (स्प्रेड ओवर यानी दैनिक कार्य विस्तार) या धारा 59 (ओवरलैपिंग शिफ्ट्स पर रोक) के किसी भी या सभी प्रावधानों से किसी कारखाने या समूह या कारखानों के समूह को छूट देने का अधिकार देता है।

कर्मचारी अब 12-घंटे की दैनिक शिफ्ट के लिए काम करना चुन सकते हैं और वे तीन दिन की छुट्टी के साथ चार-दिवसीय कार्य सप्ताह के हकदार होंगे।

संसद द्वारा पारित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) की धारा 127 ने अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार को ओवरटाइम सहित लचीले कार्य घंटे प्रदान करने सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार दिया है।

राज्य सरकार ने तमिलनाडु में लागू करने के लिए 1948 के कारखाना अधिनियम (1948 का केंद्रीय अधिनियम 63) में संशोधन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उक्त केंद्रीय संहिता को अभी लागू नहीं किया गया है।

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