सुप्रीम कोर्ट ने इजरायल को सैन्य निर्यात पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को गाजा में संघर्ष के बीच इजरायल को सैन्य हथियारों और उपकरणों के निर्यात को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विदेश नीति के मामलों को तय करना केंद्र सरकार का काम है न कि अदालत का।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • विदेशी मामलों के संचालन के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास निहित है;
  • संविधान के अनुच्छेद 253 के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या कन्वेंशन या किसी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, संघ या अन्य निकाय में किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है;
  • अनुच्छेद 32 के तहत, अदालत भारत संघ को मौजूदा लाइसेंस रद्द करने और इजरायल (या किसी अन्य देश) को हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए नए लाइसेंस जारी करने से रोकने के लिए रिट जारी नहीं कर सकती है। इजरायल का संप्रभु राष्ट्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है और न ही उसे बनाया जा सकता है।
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