राज्यों को ई-नीलामी में भाग लिए बिना ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत FCI से सीधे खाद्यान्न खरीद की अनुमति

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 1 अगस्त 2024 को घोषणा की कि राज्य सरकारें ई-नीलामी में भाग लिए बिना ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) से सीधे चावल खरीद सकती हैं।

केंद्र के अनुसार, इस खरीफ सीजन के बाद खरीद से पहले अधिक सरप्लस स्टॉक को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

खुले बाजार बिक्री योजना (Open Market Sale Scheme ) के तहत, FCI समय-समय पर केंद्रीय पूल से सरप्लस खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल को खुले बाजार में व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं, रिटेल चेनआदि को पूर्व निर्धारित कीमतों पर बेचता है।

FCI ई-नीलामी के माध्यम से ऐसा करता है जहां खुले बाजार के बोलीदाता एक चक्र की शुरुआत में निर्धारित कीमतों पर तय मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं और नियमित रूप से संशोधित कर सकते हैं।

आमतौर पर, राज्यों को ऱाष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को वितरित करने के लिए केंद्रीय पूल से प्राप्त होने वाली मात्रा से अधिक  उनकी जरूरतों के लिए, नीलामी में भाग लिए बिना ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति है।

ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, सरकार चावल और गेहूं की कीमत पहले तय करती है।

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