राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भोपाल में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) की 89वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान, स्थायी समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) में और उनके आसपास स्थित वन्यजीव संरक्षण और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया। इन प्रस्तावों की जांच पारिस्थितिक संवेदनशीलता, वैधानिक आवश्यकताओं और निर्धारित शमन उपायों (mitigation measures) को ध्यान में रखते हुए की गई।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (statutory body) है। इसका कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास विकास गतिविधियां टिकाऊ और संतुलित तरीके से की जाएं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) में 47 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।


