सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक ‘स्टेटस होल्डर’ प्रमाणपत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के तहत सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक ‘स्टेटस होल्डर’ प्रमाणपत्र (Status Holder certificate) जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल को लॉन्च किया।

अब निर्यातक को स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के कार्यालय में आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

स्टेटस होल्डर प्रमाणपत्र

निर्यात स्टेटस सर्टिफिकेट अब वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) के पास उपलब्ध वस्तु निर्यात इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य जोखिम मापदंडों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा प्रदान की जाएगी।

 वर्तमान में, निर्यातक को ‘स्टेटस होल्डर’ प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से निर्यात प्रमाणपत्र के साथ एक ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना आवश्यक है।

जो निर्यातक सेवाओं के निर्यात, डीम्ड निर्यात या MSME आदि जैसी कुछ संस्थाओं को दोहरे वेटेज से संबंधित अतिरिक्त निर्यात डेटा के आधार पर उच्च दर्जा के लिए पात्र हैं, जो वर्तमान में अलग-अलग फॉर्म में शामिल नहीं हो रहे हैं, वे स्टेटस संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट कार्यक्रम भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विश्वसनीयता प्रदान करता है।

इसके अलावा, यह FTP 2023 के तहत सरलीकृत प्रक्रियाओं और स्व-घोषणा के आधार पर प्राथमिकता वाले कस्टम क्लीयरेंस, बैंकों के माध्यम से अनिवार्य नेगोशिएशन ऑफ़ डॉक्यूमेंट से छूट, FTP योजनाओं के लिए बैंक गारंटी दाखिल करने से छूट सहित कुछ अन्य विशेषाधिकार प्रदान करता है।  

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