प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal: SAT) का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है। वर्तमान में, SAT तीन सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम कई पीठों के गठन की अनुमति देते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होना आवश्यक है।
SAT में मामलों की बढ़ती संख्या के कारण वर्षों से एक और पीठ जोड़ने की मांग की जा रही थी।
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)
गौरतलब है कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 (के) के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है।
SAT सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है।
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश या निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है।