सेबी ने आठ “वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)” के पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द करने की सिफारिश की है
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने सिफारिश की है कि वैकल्पिक निवेश कोष (alternative investment funds: AIFs) नियमों का पालन न करने और समय-समय पर रिपोर्ट दर्ज करने में विफल होने के कारण आठ वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) के पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाए।
ये आठ फंड AIFs नियमों की धारा 28 का पालन करने में विफल रहे।
सेबी बोर्ड द्वारा तय गतिविधियों के संबंध में ऐसे फंड्स को आवधिक रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है।
बता दें कि AIF को अपनी गतिविधियों और ऑपरेशन्स के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें विभिन्न स्कीम्स के साथ-साथ उन स्कीम्स के तहत निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों के तहत जुटाए गए और निवेश किए गए फंड का विवरण शामिल है।
वैकल्पिक निवेश कोष (alternative investment funds: AIFs)
भारत में, वैकल्पिक निवेश कोष (alternative investment funds: AIFs) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के विनियम 2(1) (B) में परिभाषित किया गया है।
यह किसी भी निजी रूप से जमा किए गए इन्वेस्टमेंट फंड को संदर्भित करता है, (चाहे भारतीय या विदेशी स्रोत), एक ट्रस्ट या एक कंपनी या एक निकाय कॉर्पोरेट या एक सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP) के रूप में।
इसलिए, भारत में, AIF प्राइवेट फंड हैं जो अन्यथा भारत में किसी भी विनियामक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
“वैकल्पिक निवेश कोष” टर्म जमा किए गए ऐसे निवेश फंडों के कलेक्शन को संदर्भित करता है जो हेज फंड, निजी इक्विटी, वेंचर फंड और अन्य निवेश प्रकारों में निवेश करता है।