न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा GST ट्रिब्यूनल (GSTAT) के अध्यक्ष नियुक्त किए गए

भारत सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (Goods and Services Tax Appellate Tribunal: GSTAT) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। GSTAT की स्थापना का उद्देश्य व्यवसायियों को विभिन्न विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने में मदद करना है।

उन्हें 4 साल के लिए ₹2.50 लाख प्रति माह के वेतन पर GSTAT के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

उनके चार वर्ष के कार्यकाल की गणना उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की जायेगी।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित दूसरा अपीलीय ट्रिब्यूनल है जो उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के GST अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करेगा।

सितंबर 2023 में, केंद्र सरकार ने दिल्ली में GSTAT की एक प्रधान पीठ के साथ राज्यों में 31 GSTAT पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की थी।
GSTAT की सर्वाधिक थीं पीठें उत्तर प्रदेश मेंहोंगी, जो देश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक हैं।

प्रधान पीठ अंतर-राज्य विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी, जबकि राज्यों की पीठ GST दरों सहित अन्य सभी मुद्दों को निपटाएगी।
GSTAT के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

GSTA ट्रिब्यूनल की कल्पना GST से संबंधित विवादों से निपटने के लिए विशेष निकायों के रूप में की गई है, जो समय पर और कुशल समाधान तंत्र प्रदान कर सकते हैं।

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