समृद्धि 2022-23-दिल्ली में संपत्ति कर बकाया के निपटान की योजना
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी की अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना की घोषणा की।
इस माफ़ी योजना का नाम ‘समृद्धि 2022-23 (SAMRIDDH: Strengthening & Augmentation of Municipal Revenue for Infrastructure Development in Delhi)’ है।
इसके तहत, लोग आवासीय संपत्तियों के लिए पिछले पांच वर्षों के वर्तमान और लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे, और जुर्माने और ब्याज सहित सभी लंबित देय राशियों पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
वाणिज्यिक संपत्तियों के मामले में अवधि छह वर्ष होगी। एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) को एक वर्ष के बाद किसी भी संपत्ति कर मामले को फिर से खोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।