RBI के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी, 2023 से लागू होंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करना अनिवार्य कर दिया है।

RBI के मुख्य दिशा-निर्देश

सभी मौजूदा लॉकर जमाकर्ताओं को नवीनीकृत लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उन्हें निर्धारित तिथि से पहले एक नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। RBI ने बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास स्थलों और संचालन के सामान्य क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगाने की सलाह दी है।

रिकॉर्डिंग को कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी “अनुचित नियम या शर्तें” उनके लॉकर समझौतों में शामिल नहीं हो।

बैंक के हितों को सुरक्षित करने के लिए समझौते की शर्तें “व्यवसाय की सामान्य कार्य प्रणाली में जरुरत से अधिक कठिन” (onerous than required in ordinary course of business) नहीं होंगी।

यदि किसी ग्राहक ने बैंक से शिकायत की है कि उसका लॉकर उसे सूचित किये बिना और उसकी अनुमति के बिना खोला गया है, या कोई चोरी या सुरक्षा उल्लंघन देखा गया है, तो पुलिस जांच पूरी होने तक और विवाद का निपटारा होने तक बैंक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेगा।

जमाकर्ताओं को अब बैंक शुल्क का 100 गुना तक मिल सकता है अगर आग या इमारत के गिरने के कारण तिजोरी में रखा कीमती सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है।

हालांकि, बैंक प्राकृतिक आपदाओं या ‘दैवीय कृत्यों’ (Acts of God) से लॉकर में रखी वस्तुओं के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

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