पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (PA-CB)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा देने वाली सभी संस्थाओं को अपने डायरेक्ट रेगुलेशन के तहत लाया है।
ऐसी संस्थाओं को पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (Payment Aggregator-Cross Border: PA-CB) कहा जाएगा।
PA-CB रेगुलेशन
PA-CB अनुमत वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है।
सभी नॉन-बैंक PA-CB को फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
RBI ने अपने सर्कुलर ‘PA-क्रॉस बॉर्डर का रेगुलेशन’ के अनुसार, PA-CB सेवाएं प्रदान करने वाले नॉन-बैंकों के लिए नेटवर्थ मानदंड निर्धारित किए हैं।
सर्कुलर की तिथि के अनुसार PA-CB सेवाएं प्रदान करने वाले नॉन-बैंकों की प्राधिकरण के लिए आवेदन के समय न्यूनतम नेटवर्थ ₹15 करोड़ और 31 मार्च, 2026 तक न्यूनतम नेटवर्थ ₹25 करोड़ होनी चाहिए।
अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों को PA-CB गतिविधि के लिए अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
PA-CB सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बैंकों को 30 अप्रैल, 2024 तक ऑथोराइज़शन के लिए RBI के पास आवेदन करना होगा।
PA-CB गतिविधि के लिए ऑथोराइज़शन तीन श्रेणियों में से एक के लिए मांगा जा सकता है – केवल निर्यात PA-CB, केवल आयात PA-CB, तथा निर्यात और आयात PA-CB।