RBI ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देने का निर्देश दिया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देने का निर्देश दिया है। RBI ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता न करें जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
यह कदम कस्टमर के लिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने की आजादी मिलेगी। कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को कार्ड जारी करते समय अपने पात्र ग्राहकों को एक से अधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करना चाहिए।
बता दें कि भारत में पांच अधिकृत कार्ड नेटवर्क हैं: अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे, और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड।
RBI ने यह भी कहा कि कार्ड जारीकर्ता जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, को नए मानदंडों से बाहर रखा गया है।
वित्तीय रूप से मजबूत शहरी सहकारी बैंक (UCBs) जिनकी न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये है, वे कुछ शर्तों के साथ क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। NBFCs से कहा गया है कि वे RBI की पूर्व मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड कारोबार न करें। पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। 2022 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई।