RBI ने 1 अक्टूबर, 2024 से PCA फ्रेमवर्क में सरकारी NBFCs को लाने का निर्णय किया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर, 2024 से NBFC के लिए प्रांप्ट करेक्टिव एक्टिव (PCA) फ्रेमवर्क के तहत सरकारी NBFC को भी शामिल करने का निर्णय किया है।
सरकारी स्वामित्व वाली कुछ प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में PFC, REC, IRFC और IFCI शामिल हैं।
प्रभाव
सरकारी स्वामित्व वाली NBFC को PCA फ्रेमवर्क के तहत रखे जाने के बाद लाभांश वितरण/मुनाफे के रेमिटेंस पर प्रतिबंध होगा; इक्विटी बढ़ाने पर प्रतिबंध होगा; और ग्रुप कंपनियों की ओर से गारंटी के मुद्दे या अन्य आकस्मिक देनदारियां लेने पर प्रतिबन्ध होगा।
इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक कदम के रूप में कार्य करना भी है। यह शीर्ष बैंक को फ्रेमवर्क में निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अलावा किसी भी समय उचित समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।
PCA फ्रेमवर्क
RBI ने 2002 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए PCA फ्रेमवर्क घोषित किया था और बैंकिंग प्रणाली में प्राप्त अनुभव और विकास के आधार पर समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई।
केंद्रीय बैंक ने 14 दिसंबर, 2021 को NBFC के लिए PCA फ्रेमवर्क पेश किया। रिजर्व बैंक ने NBFC पर PCA लागू करने के लिए तीन जोखिम सीमा का उल्लेख किया।
NBFC फ्रेमवर्क के उद्देश्य
PCA फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर प्रभावी कदम उठाना है और संकट वाली वित्तीय संस्था को समय पर सुधार करने और इसे लागू करने की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति को सही किया जा सके।
PCA फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना भी है।
PCA फ्रेमवर्क के तहत NBFC क्यों?
NBFC बड़े हो रहे हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ उनका पर्याप्त अंतर्संबंध है।
तदनुसार, आरबीआई ने 2022 में NBFC पर लागू पर्यवेक्षी क़दमों को और मजबूत करने के लिए NBFC के लिए एक PCA फ्रेमवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया।