RBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए जारी किए नए नियम
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल, 2022 को कार्ड कंपनियों के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के संबंध में मास्टर निर्देश जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि अवांछित कार्ड जारी करना / अपग्रेड करना सख्त वर्जित है ।
मास्टर निर्देश
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने वाले ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना अवांछित क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे या मौजूदा कार्डों को अपग्रेड नहीं करेंगे। ऐसा न करने पर वे जुर्माना के रूप में बिल की गई राशि का दोगुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- ये निर्देश 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है की यदि कोई अवांछित कार्ड जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना अपग्रेड और सक्रिय किया जाता है, तो कार्ड जारीकर्ता को शुल्क वापस करना होगा और जुर्माना देना होगा।
- मास्टर निर्देशों के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक की कुल परिसंपत्ति वाले वाणिज्यिक बैंक या तो स्वतंत्र रूप से या अन्य कार्ड जारी करने वाले बैंकों / NBFC के साथ टाई-अप व्यवस्था में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय कर सकते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) को भी अपने प्रायोजक बैंक या अन्य बैंकों के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है।
- RBI ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम पर कार्ड जारी किया गया है, वह RBI लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है, जो नुकसान के लिए लोकपाल योजना के प्रावधानों के अनुसार अवांछित कार्ड प्राप्त करने वाले को कार्ड जारीकर्ता द्वारा देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगा।
- RBI ने आगे कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना क्रेडिट कार्ड का कारोबार नहीं करेंगी।
- ग्राहकों से बकाया की वसूली के संबंध में, RBI ने जारीकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे और उनके एजेंट कार्डधारक के लिए उचित व्यवहार संहिता (Fair Practices Code) का पालन करेंगे। विशेष रूप से, ऋण वसूली के लिए तीसरे पक्ष की एजेंसियों की नियुक्ति के संबंध में, कार्ड जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एजेंट ऐसे कार्यों से बचें जो उनकी सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं ।
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