RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) को समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (asset reconstruction companies: ARC) को इन्सॉल्वेंसी एन्ड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत समाधान आवेदकों (resolution applicants) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।
11 अक्टूबर को RBI द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ARC समाधान आवेदकों के रूप में काम कर सकते हैं, जो कि ‘सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट’ (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act), या सरफेसी/ SARFAESI अधिनियम के तहत अनुमति नहीं है।
हालांकि, समाधान आवेदकों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, कंपनियों के पास आवेदक की भूमिका निभाने के लिए न्यूनतम ₹1000 करोड़ का निवल स्वामित्व वाला फंड और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।
RBI के अनुसार, ARC में IBC के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति भी होनी चाहिए और इसे क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन फर्मों और विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों से मिलकर चल रही फर्मों और कंपनियों में एक पैनल तैयार करने की संभावना का पता लगाना चाहिए।
RBI ने ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया है।
मौजूदा ARC को अप्रैल 2026 तक न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली निधि (minimum net owned fund) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक ग्लाइड पथ दिया गया है।
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (ARC) के बारे में
एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है जो बैंक के फंसे ऋण को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीदती है और ऋणों या संबद्ध प्रतिभूतियां स्वयं के स्तर पर रिकवर का प्रयास करती है।
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां या ARC आरबीआई के तहत पंजीकृत हैं और सरफेसी/ SARFAESI अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत विनियमित हैं।