लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया
लोकसभा ने 13 दिसंबर को रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया। यह विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने और इसके प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने किया है।
नया विधेयक रेलवे बोर्ड (1905 अधिनियम) को रेलवे अधिनियम में एकीकृत करके कानून को सरल बनाएगा। इससे दो कानूनों को संदर्भित करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
इस विधेयक के जरिये रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 में संशोधन किये गए हैं और एक नया अध्याय IA जोड़ा गया है जो रेलवे बोर्ड से संबंधित है।
यह रेलवे बोर्ड को “केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित” कुछ शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान करता है।
1905 अधिनियम के तहत नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिनियम के तहत भी नियुक्त माने जाएंगे। रेलवे बोर्ड पहले से ही अस्तित्व में है, और विधेयक में किसी नए बोर्ड या निकाय के गठन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।