स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना 1.1
केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने 6 जनवरी 2025 को स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के दूसरे दौर का शुभारंभ किया, जिसे पीएलआई योजना 1.1 (PLI Scheme 1.1) नाम दिया गया है।
इस नई योजना का उद्देश्य स्पेशलिटी स्टील का देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। PLI योजना 1.1 मूल योजना के समान पांच उत्पाद श्रेणियों को कवर करती है, और इसे कुछ छूट के लिए उद्योग प्रतिभागियों के अनुरोध के बाद पेश किया गया है।
उद्योग की फीडबैक के आधार पर PLI योजना 1.1 में लाये गए परिवर्तनों में कुछ उप-श्रेणियों में निवेश और क्षमता आवश्यकताओं की सीमा को कम करना शामिल है, जैसे कि कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड स्टील (CRGO), बिजली ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाने वाला उच्च मूल्य वाला उत्पाद।
PLI योजना 1.1 को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की उत्पादन अवधि के दौरान लागू किया जाएगा।
PLI योजना 1.1 के अंतर्गत आने वाली पांच उत्पाद श्रेणियों में कोटेड/प्लेटेड स्टील उत्पाद, उच्च शक्ति/पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील, विशेष रेल, मिश्र धातु स्टील उत्पाद और स्टील तार तथा विद्युत स्टील शामिल हैं।
स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI योजना के पहले दौर को इस्पात मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2021 को ₹ 6,322 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था।