चुनाव आयोग ने लोगों के एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है

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भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने लोगों को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन का फिर से प्रस्ताव किया है। आयोग ने विकल्प के तौर पर यह भी प्रस्ताव किया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र को खाली करने और उपचुनाव के लिए मजबूर करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

कानून मंत्रालय में विधायी सचिव के साथ हाल ही में बातचीत में, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहली बार वर्ष 2004 में किये गए इस प्रस्तावित सुधार पर फिर से बल दिया है।

2004 में संशोधन का प्रस्ताव

चुनाव आयोग ने 2004 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है।

हालांकि, यदि मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखा जाना है, तो दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उपचुनाव का खर्च वहन करना होगा। तब विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए 5 लाख रुपये और लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख रुपये जुर्माने की राशि प्रस्तावित की गई थी।

पोल पैनल का मानना ​​है कि राशि को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

हालांकि इस प्रस्ताव को सरकार का समर्थन नहीं मिला है।

विधि आयोग, जो जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है, ने उम्मीदवारों को एक से अधिक सीटों से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Representation of the People Act) की धारा 33 (7)

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Representation of the People Act) की धारा 33 (7) के तहत, एक उम्मीदवार को अनुमति दी जाती है एक आम चुनाव या उप-चुनावों या द्विवार्षिक चुनावों के समूह में दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ें।

यदि एक से अधिक सीटों से चुने जाते हैं, तो सदस्य केवल एक सीट ही अपने पास रख सकता है।

1996 में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि किसी व्यक्ति को दो से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोका जा सके। 1996 से पहले, उन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई रोक नहीं थी जहां से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता था।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 70 के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीटों से निर्वाचित होता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक सीट से इस्तीफा देना होगा, ऐसा नहीं करने पर उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। [धारा 70, आरपीए, 1951 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 91 के साथ पठित]।

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