ऑनलाइन पोर्टल “ई-बाल निदान” को नया रूप दिया गया
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR: National Commission for Protection of Child Rights) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) के समन्वित कामकाज और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 की धारा 13(2) के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, NCPCR “ई-बाल निदान” (E-Baal Nidan) पोर्टल पर सभी SCPCR तक पहुंच प्रदान करेगा।
NCPCR राज्य आयोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएगा ताकि वे पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को देख सकें और आवश्यक कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा, पोर्टल के पास NCPCR से पंजीकृत शिकायतों को संबंधित राज्य आयोग को स्थानांतरित करने का विकल्प होगा, यदि राज्य आयोग पहले ही मामले का संज्ञान ले चुका है। यदि वे शिकायत समाधान में NCPCR की भागीदारी चाहते हैं तो राज्य आयोगों को संयुक्त जांच का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा।
ई-बाल निदान
आयोग ने CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत अपने मैंडेट और कार्यों को पूरा करने के लिए 2015 में एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली “ई-बाल निदान” विकसित किया था।
आयोग ने 2022 में नई सुविधाओं को शामिल करने के लिए इस पोर्टल को नया रूप दिया है, जो शिकायतों से निपटने के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ आयोग के लिए भी फायदेमंद होगा।
कुछ नई विशेषताओं में यंत्रीकृत और समयबद्ध तरीके से शिकायत की प्रकृति के आधार पर बाल अपराध न्याय, पॉक्सो, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों में शिकायतों का विभाजन, आयोग में आंतरिक निगरानी और शिकायतों का हस्तांतरण, हर स्तर पर शिकायतों की अधिक से अधिक ट्रैकिंग शामिल है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल अधिकारों और देश में अन्य संबंधित मामलों में बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Commission for Protection of Child Rights: CPCR) अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
आयोग को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences : POCSO) अधिनियम, 2012; बाल अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act) और नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2009, CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत निर्धारित कार्यों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य भी सौंपा गया है।
यह बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करने का कार्य करता है।