आदर्श आचार संहिता (MCC)
भारत का चुनाव आयोग (ECI) ने 16 मार्च को घोषणा की कि भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC) लागू हो गई है।
ECI का MCC चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है। नियमों में भाषण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पोर्टफोलियो, चुनाव घोषणापत्र की सामग्री, जुलूस और सामान्य आचरण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें।
MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की तारीख तक लागू रहता है। MCC में सामान्य आचरण, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता में पार्टी और चुनाव घोषणापत्र से संबंधित आठ प्रावधान हैं। जैसे ही संहिता लागू होती है, सत्ता में रहने वाली पार्टी – चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में – को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी सरकारी स्थिति का दुरूपयोग न करे।
इसलिए, ऐसी किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके। पार्टी को चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देने या उपलब्धियों का प्रचार के लिए आधिकारिक मास मीडिया का उपयोग करने से भी बचना चाहिए।
संहिता यह भी कहती है कि मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए या इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए।
सत्तारूढ़ दल प्रचार के लिए सरकारी परिवहन या मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता है। समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने से से विज्ञापन जारी करना भी अपराध माना जाता है।
राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्य रिकॉर्ड के आधार पर की जा सकती है और मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी जाति और सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। MCC स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के अभियान के हिस्से के रूप में विकसित हुआ और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का परिणाम था।
MCC का कोई वैधानिक आधार नहीं है. सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंड संहिता के किसी भी खंड के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
सब कुछ स्वैच्छिक है. चुनाव आयोग इसे लागू करने के लिए नैतिक मंजूरी या निंदा का उपयोग करता है।
ECI किसी राजनेता या पार्टी को MCC के कथित उल्लंघन के लिए या तो स्वयं या किसी अन्य पार्टी या व्यक्ति की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर सकता है। एक बार नोटिस जारी होने के बाद, व्यक्ति या पार्टी को लिखित रूप में जवाब देना होगा – या तो गलती स्वीकार करना और बिना शर्त माफी मांगना या आरोप का खंडन करना।
हालांकि ECI MCC को लागू करने के लिए शायद ही कभी दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लेता है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान, उसने दो नेताओं को उनके भाषणों से चुनावी माहौल को और खराब करने से रोकने के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंध लगाने के लिए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का सहारा लिया।