संविधान का अनुच्छेद 142 और पूर्ण न्याय का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन सहित बाकी सभी छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया। दोषियों आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को भी रिहा करने का आदेश दिया गया। पीठ ने अपने आदेश में सातवें दोषी ए जी पेरारीवलन के मामले का उल्लेख किया, जिसे मई 2022 में रिहा कर दिया गया था।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। बॉम्बर की पहचान धनु के रूप में हुई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि ए जी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का मई 2022 का फैसला यहां भी लागू होता है।
संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करते हुए, शीर्ष अदालत ने 18 मई 2022 को 30 साल से अधिक जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई का आदेश दिया था।
टाडा या आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ट्रायल कोर्ट ने शुरू में मामले में 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी।
1999 में, टाडा अधिनियम के समाप्त होने के कुछ वर्षों बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने केवल सात लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, अन्य सभी को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि दोषी ठहराए गए लोगों में से कोई भी हत्या टीम के केंद्र का हिस्सा नहीं था।
दोषी ए जी पेरारिवलन की याचिका पर सुनवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल को उनकी याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है। कुछ दिनों के भीतर, तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु कैबिनेट ने सभी सात दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी। लेकिन राजभवन ने उस पर कार्रवाई नहीं।
22 जनवरी, 2021 को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल रिहाई पर फैसला लेने के लिए तैयार हैं। फिर, 25 जनवरी को, राज्यपाल के कार्यालय ने इन सभी दोषियों की क्षमा पर निर्णय लेने का निर्णय राष्ट्रपति पर छोड़ दिया।
बाद में केंद्र ने अदालत से कहा, कि “केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।” हालांकि मई 2022 में पेरारीवलन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “तुरंत आज़ाद” कर दिया गया और उस मामले में भी संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत “पूर्ण न्याय करने के लिए” अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल का हवाला दिया गया।
अनुच्छेद 142
अनुच्छेद 142 (सुप्रीम कोर्ट के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन) के तहत: सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय (complete justice) करने के लिए आवश्यक हो।
इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार बनाया गया आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में इस तरह से लागू किया जा सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है।
राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों को रिहा करने के अलावा पूर्व में कई ऐसे मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल “पूर्ण न्याय’ दिलाने के लिए किया है।
पूर्ण न्याय (complete justice) की अवधारणा एक व्यक्तिगत वादी या पक्षकारों के पक्ष में निर्णय से बहुत परे है, जिसका अर्थ केवल एक पक्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए न्याय प्रदान करना है – अर्थात इस मुद्दे को कुछ हद तक अंतिम रूप प्रदान करना।
अनुच्छेद 142 के उपयोग के अन्य मामले
भोपाल गैस त्रासदी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा दिया और कहा कि “साधारण कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान, स्वतः ही, अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते।”
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद विध्वंस स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के लिए केंद्र द्वारा एक योजना तैयार करने का आदेश दिया।
शराब बिक्री प्रतिबंध मामला: शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया।
हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 को लागू करने और उनकी सीमाओं को पार करने और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता रहा है। कई ऐसे तर्क दिए गए हैं कि न्यायपालिका को खुद को विधायिका और अन्य प्रशासनिक निकायों की भूमिका निभाने से रोकने की जरूरत है।