प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI)
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), जो UPI को नियंत्रित करता है, ने सीधे बैंकों को जारी एक परिपत्र में सूचित किया कि वे अब UPI का उपयोग करके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट के माध्यम से किए गए मर्चेंट लेनदेन पर शुल्क लगा सकते हैं।
बाद में, NPCI ने एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि सामान्य बैंक-से-बैंक UPI लेनदेन पर शुल्क नहीं लिया जाएगा और ग्राहकों को UPI पर PPI के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए भुगतान नहीं करना होगा।
इसने कहा कि नए इंटरचेंज शुल्क केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI: Prepaid Payment Instruments) मर्चेंट लेनदेन के लिए लागू हैं।
लेन-देन की लागत को कवर करने के लिए आम तौर पर कार्ड भुगतान से जुड़े इंटरचेंज शुल्क ने अब PPI वॉलेट को भी अपने दायरे में ला दिया है।
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI)
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) पेमेंट के तरीके हैं जिनका उपयोग सामान और सेवाओं को खरीदने और वॉलेट में जमा वैल्यू का उपयोग करके पैसे भेजने/प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
उपयोगकर्ताओं को वांछित राशि के साथ वॉलेट को प्री-लोड करना होगा। राशि को नकद या बैंक खाते में डेबिट के माध्यम से, या क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, या भारत में किसी अन्य स्वीकृत पेमेंट तरीका का उपयोग करके लोड/रिलोड किया जा सकता है।
PPI का उपयोग केवल भारतीय रुपये में किया जा सकता है। PPI मोबाइल वॉलेट, फिजिकल स्मार्ट कार्ड, सुरक्षित टोकन, वाउचर, या प्रीपेड फंड तक पहुंच की अनुमति देने वाली किसी भी अन्य विधि के रूप में हो सकता है।
RBI ने PPI जारी करने वालों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य कर दिया है। अपने PPI वॉलेट को UPI से लिंक करने के बाद, ग्राहक सभी UPI इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड पर स्कैन और पे का उपयोग करके लेनदेन कर सकते हैं। यह सभी मर्चेंट स्थानों पर PPI वॉलेट के उपयोग को सक्षम करेगा।
उपयोगकर्ता किसी अन्य वॉलेट यूजर्स को पैसे भेज/प्राप्त भी कर सकता है। इसी तरह, किसी भी UPI क्यूआर कोड वाला मर्चेंट अब किसी भी PPI जारीकर्ता या मोबाइल वॉलेट से पेमेंट स्वीकार कर सकता है।
UPI पर PPI ग्रामीण क्षेत्रों में मर्चेंट लेनदेन के विकास को गति देगा और स्वास्थ्य देखभाल, पारगमन, शिक्षा, उपयोगिता बिल आदि जैसे मामलों का उपयोग करके डिजिटल वित्तीय समावेशन को और गहरा करेगा।
अब, UPI पर लेनदेन के लिए गिफ्ट कार्ड, वॉलेट आदि जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) का उपयोग करने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से 1.1% तक का इंटरचेंज शुल्क लगाया गया है।
यदि लेनदेन 2,000 रुपये से अधिक है तो शुल्क लागू होंगे। यदि आप एक व्यापारी (मर्चेंट) हैं और ग्राहक के बैंक खाते से UPI भुगतान स्वीकार करते हैं, तो कोई शुल्क लागू नहीं होता है। शुल्क तभी लागू होते हैं जब आपने PPI वॉलेट का उपयोग करके किए गए लेनदेन के लिए स्वीकार या सहमति दी हो। आधिकारिक तौर पर ग्राहक द्वारा भुगतान करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।