Social Media Intermediaries: तीन शिकायत अपीलीय समितियों का गठन
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 (IT नियमावली 2021) के आधार पर तीन शिकायत अपीलीय समितियों (Grievance Appellate Committees: GAC) के गठन को 28 जनवरी को अधिसूचित कर दिया। अधिसूचना के अनुसार, तीन शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में तीन सदस्य हैं।
- IT नियमावली, 2021 न्यायालयों के अलावा शिकायत निवारण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रावधान उपलब्ध कराती है और यह सुनिश्चित करती है कि SSMI के लिए नए जवाबदेही से जुड़े मानकों को सुनिश्चित करके भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का किसी भी वृहद प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाए।
शिकायत अपील समिति (GAC): कार्य एवं उद्देश्य
- GAC के गठन का उद्देश्य प्रत्येक डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और विश्वास तथा मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली सेवा या उत्पाद की पेशकश करने वाले सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान करना है।
- शिकायत अपील समिति (GAC) यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र नीति और कानूनी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय एवं जवाबदेह हो।
- बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान न किए जाने या इंटरनेट इंटरमीडियरीज (SSMI) द्वारा असंतोषजनक ढंग से समाधान किए जाने के कारण शिकायत अपील समितियों (GAC) की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
- शिकायत अपील समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उपभोक्ताओं के प्रति सभी इंटरनेट प्लेटफार्मों और इंटरमीडियरीज के बीच जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण करे।
- शिकायत अपील समिति (GAC) एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा।
- इसमें अपील दाखिल करने से लेकर उसके निर्णय तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी।
- सोशल मीडिया यूजर्स के पास इस नए अपीलीय समितियों के समक्ष सोशल मीडिया मध्यस्थों (social media intermediaries: SSMI) और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा।
- समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर यूजर्स की अपील का समाधान करने का प्रयास करेगी।
- प्रथम शिकायत अपील समिति के पदेन अध्यक्ष श्री. राजेश कुमार हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।