सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पांच राज्यों को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को केंद्र और पांच राज्यों – राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर (Deputy Speaker) का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि 19 जून, 2019 को गठित 17वीं (वर्तमान) लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करना “संविधान की भावना ” के खिलाफ है।

  • याचिका में कहा गया है कि पांच राज्य विधानसभाओं में भी यह पद खाली पड़ा है, जिनका गठन चार साल और लगभग एक साल पहले किया गया था।

लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन

  • अनुच्छेद 93 में कहा गया है, “लोक सभा, जितनी जल्दी हो सके, अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेगी, और, जितनी बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, सदन उनकी जगह किसी अन्य सदस्य का चयन करेगा।
  • इसी तरह अनुच्छेद 178 में राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। वैसे अनुच्छेद 93 और 178 “जितनी जल्दी हो सके” अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की बात करता है लेकिन ये एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं।
  • डिप्टी स्पीकर का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 8 में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव “उस तारीख को होगा जो स्पीकर तय करते हैं”।
  • एक बार सदन में उनके नाम का प्रस्ताव पेश करने के बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद, डिप्टी स्पीकर आमतौर पर सदन की पूरी अवधि के लिए पद पर बना रहता है।
  • अनुच्छेद 94 (राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 179) के तहत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष “सदन के सदस्य नहीं रहने पर अपना पद छोड़ देंगे “। वे एक-दूसरे को इस्तीफा भी दे सकते हैं, या “सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है”।
  • अनुच्छेद 95(1) कहता है: “जब अध्यक्ष का कार्यालय रिक्त रहता है, तब उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा”। सामान्य तौर पर, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्तियां होती हैं। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर करने की सामान्य परंपरा रही है, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है।
  • सितंबर 2021 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव में देरी ने अनुच्छेद 93 का उल्लंघन किया है (पवन रिले बनाम स्पीकर लोकसभा और अन्य)। हालाँकि, विधायिका को डिप्टी स्पीकर चुनने के लिए मजबूर करने वाली अदालत की कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है।
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