संसद ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया: क्या हैं प्रमुख संशोधन?

संसद ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023 (Competition (Amendment) Bill, 2023) पारित कर दिया। लोकसभा ने 29 मार्च को और राज्यसभा ने 3 अप्रैल को इसे पारित किया। इस विधेयक के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI: Competition Commission of India) को प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं में संलग्न किसी कंपनी के वैश्विक कारोबार के आधार पर कठोर दंड लगाने का अधिकार दिया है।

अपने प्रभुत्व या एकाधिकार स्थिति का दुरुपयोग के लिए दंड की दर अब उस कंपनी के वैश्विक कारोबार का 10% या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनियों के मुनाफे का तीन गुना तक लगाया जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन के तहत, भारत में संचालित किसी कम्पनी के 2000 करोड़ रुपये से अधिक के अधिग्रहण, विलय से जुड़े सभी सौदे मूल्यों को CCI से मंजूरी के लिए इसे सूचित करना होगा।

इसने कुछ संयोजनों के लिए एक ग्रीन चैनल रूट भी पेश किया है, जो एक संयोजन नोटिस दाखिल करने पर ट्रस्ट-आधारित ढांचे में डीम्ड अनुमोदन के लिए पात्र होगा।

बिल ने मूल्यांकन के लिए समग्र समय सीमा को कम कर दिया है। पहले, मूल्यांकन की अवधि 210 दिनों की होती थी, लेकिन अब इसे पार्टियों द्वारा संयोजन नोटिस दाखिल करने की तारीख से 150 दिनों के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है।

CCI जांच का सामना करने वाली कंपनियां अब इसे अपना खुद का समाधान प्रस्ताव पेश कर सकती है और बदले में, CCI अपनी जांच बंद कर देगी।

संशोधन के अनुसार CCI के कामकाज में अधिक ऑपरेशनल और प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए आयोग खुद से महानिदेशक (DG) की नियुक्त कर सकेगी। पहले यह शक्ति केंद्र सरकार के पास थी। हालांकि, कॉर्पोरेट मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की नियुक्ति केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बाद होगी ताकि DG के पद के कामकाज की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।

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