नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में किन मामलों में अपील की जा सकती है?

Image: NCLAT Website

बिग टेक गूगल ने 23 दिसंबर को कहा कि उसने Android मोबाइल डिवाइस में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में चुनौती दी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अक्टूबर 2022 में Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी एकाधिकार स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे विभिन्न अनुचित व्यवसाय प्रथाओं को बंद करने और रोकने का आदेश दिया था।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में किन मामलों में अपील की जा सकती है?

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए 1 जून, 2016 से किया गया था।

  • NCLAT दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ( Insolvency and Bankruptcy Code) की धारा 61 के तहत NCLT द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal ) भी है, जो 1 दिसंबर, 2016 से प्रभावी है।
  • NCLAT दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 202 और धारा 211 के तहत इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए भी अपीलीय न्यायाधिकरण है।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 172 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 में लाए गए संशोधन के अनुसार, NCLAT भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश या किए गए निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपील सुनने और निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है।
  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 (A) में कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 83 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, NCLAT राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने और निपटाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण भी है।
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