शक्ति (SHAKTI) नीति के तहत पांच साल के लिए कुल 4500 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए योजना
विद्युत मंत्रालय ने शक्ति (SHAKTI) नीति के B (v) के तहत प्रतिस्पर्धी आधार पर या फाइनेंस, ओन और ऑपरेट (FOO) आधार पर 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है।
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को विद्युत मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।
योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अप्रैल 2023 से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। कोयला मंत्रालय से इसके लिए करीब 27 एमटीपीए आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
ऐसा पहली बार है कि शक्ति योजना के B (v) के तहत बोली लगाई जा रही है। साथ ही इस बोली में मध्यम अवधि के लिए संशोधित विद्युत् खरीद समझौता का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना से बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
शक्ति/SHAKTI नीति
ऊर्जा मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2022 को शक्ति नीति के पैरा बी (v) के तहत वित्त, स्वामित्व और संचालन (FOO) के आधार पर बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था। शक्ति नीति के पैरा बी (v) के प्रावधानों के अनुसार कोयला आवंटन की कार्यप्रणाली 11 मई, 2022 को जारी की गई थी।
शक्ति/SHAKTI [स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलॉटिंग कोयला (कोयला) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया] कोयला मंत्रालय द्वारा मई, 2017 में जारी किया गया था।
सरकार द्वारा शक्ति (Scheme for harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India) नीति की शुरुआत ने कोयला लिंकेज देने की पहले की विवेक आधारित प्रणाली (discretion based system of granting coal linkages) को बदल दिया।
इस बदलाव से कोयले के आवंटन में जवाबदेही हासिल करने में मदद मिली है। इसने कई तनावग्रस्त संयंत्रों के लिए कोयले की पहुंच सुनिश्चित की है जिससे बैंकिंग क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था को भी मदद मिली है।
यह टैरिफ पर छूट के आधार पर पारदर्शी बोली के माध्यम से सस्ती बिजली में भी मदद करेगा।
कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बिजली क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट के लिए कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए नए नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत, कोयला उत्पादक घरेलू कोयला आधारित खरीद समझौता संपन्न कर चुके स्वतंत्र विद्युत् उत्पादकों के लिए नीलामी के आधार पर अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज प्रदान करना है।