जापान “मल्टी-पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट (MPIA) में शामिल हुआ
जापान ने मल्टी-पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement: MPIA) में शामिल होने का फैसला किया है, जो यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया एक वैकल्पिक व्यापार-विवाद समाधान तंत्र है।
जापान का कहना है कि विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था ने काम करना बंद कर दिया है, ऐसे में कोई विकल्प नहीं बचता। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सदस्य नियुक्त नहीं करने के कारण विश्व व्यापार संगठन अपीलीय बॉडी काम नहीं कर रहा है।
बहुदलीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA) के बारे में
नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए और सदस्यों के लिए विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र अपील प्रक्रिया तक पहुंच जारी रखने के लिए, WTO के 16 सदस्यों ने मार्च 2020 में व्यापार विवादों के लिए MPIA नाम से एक अलग अपील प्रणाली की स्थापना की।
MPIA, WTO के सदस्य देशों के विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली है, जो WTO अपीलीय निकाय (Appellate Body) के काम नहीं करने और कर्मचारियों की अनुपस्थिति में किसी सदस्य द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करती है। इसलिए यह संस्था, स्टॉप-गैप अरेंजमेंट है।
WTO के सदस्य देश विवाद निपटान के लिए एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में WTO विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 25 के तहत MPIA के उपयोग का सहारा ले सकते हैं।
MPIA में पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और चीन के साथ-साथ यूरोपीय संघ सहित कई देश और क्षेत्र शामिल हैं। भारत सदस्य नहीं है।
विश्व व्यापार संगठन ने कोलंबिया और यूरोपीय संघ के बीच फ्रेंच फ्राइज़ के एक मामले में वैकल्पिक प्रणाली के आधार पर अपना पहला फैसला पिछले साल दिसंबर में जारी किया। दोनों पक्ष MPIA में शामिल हैं।
कोई भी सदस्य विवाद निपटान निकाय को सूचित करके MPIA में शामिल हो सकता है और कई सदस्यों ने ऐसा किया है।