सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 अधिसूचित

भारत सरकार ने 28 अक्टूबर को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2022) को अधिसूचित किया।

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की धारा (2), के तहत उप-धारा (1) और उप-खंड (z) और (zg) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम को अधिसूचित किया है।

मुख्य प्रावधान

  • केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, तीन महीने के भीतर एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों (Grievance Appellate Committees: GAC) की स्थापना करेगी।
  • प्रत्येक GAC में एक अध्यक्ष और केंद्र द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे।
  • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 के तहत, मध्यस्थ (Intermediary) के शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर GAC को अपील कर सकता है।
  • समिति “अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटने का प्रयास करेगी”।
  • GAC के फैसले सोशल मीडिया कंपनियों पर बाध्यकारी होंगे।
  • इसके अलावा, संशोधित नियम एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र का प्रावधान करता है।
  • संशोधित आईटी नियमों के तहत, एक सोशल मीडिया कंपनी, जिसे एक मध्यस्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ता ऐसी कोई भी जानकारी पोस्ट या साझा न करें जो उनकी नहीं है।
  • IT नियम यह सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थ पर भी डालते हैं कि उसके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री अश्लील, पीडोफिलिक, दूसरे की गोपनीयता के लिए आक्रामक, अभद्र भाषा, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने या भारत की “एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है।
  • मध्यस्थ (यानी सोशल मीडिया) को अब वर्ष में कम से कम एक बार अपने यूजर्स को इन नियमों, विनियमों और गोपनीयता नीति के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।
  • इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाली पोस्ट के खिलाफ शिकायत के मामले में, मध्यस्थों को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट को स्वीकार करना होगा, इसे 15 दिनों में हल करना होगा, और यदि शिकायत में पोस्ट को हटाने का अनुरोध है, तो 72 घंटों के भीतर ऐसा करना होगा
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