सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 में संशोधन अधिसूचित किए

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 6 अप्रैल को “ऑनलाइन रियल मनी गेम” को विनियमित करने के लिए आईटी नियमों, 2021 में संशोधन जारी किया।

यह निर्देश उन ऑनलाइन गेम्स के लिए है जहां यूजर्स को खेलने के लिए धन का रिस्क उठाना पड़ता है।

प्रमुख संशोधन

MeitY के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के तहत रियल मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को किसी स्व-नियामक निकाय (SRB: self-regulatory body) के साथ पंजीकरण कराना होगा। SRB यह निर्धारित करेगा कि उस गेम को अनुमति दी जाए या नहीं।

SRB कैसे काम करते हैं, इस पर अब और अधिक सरकारी निगरानी होगी।

यदि इन गेम्स को अनुमति नहीं दी जाती है, तो उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, और सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफॉर्म होने के कारण राज्य उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

इस प्रकार, जिन ऑनलाइन गेम्स को अनुमति मिलती है, उन्हें कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, भले ही उनमें जीत की उम्मीद के लिए धन राशि जमा करने की जरूरत हो। ऐसे वीडियो गेम जिसमें मनी शामिल नहीं है, SRB के पास पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।

इंटरमीडियरीज यानी मध्यवर्ती की ओर से किसी भी ऐसे ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास करना अनिवार्य कर दिया गया है जो यूजर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, या जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित एक ऑनलाइन गेमिंग स्व-नियामक निकाय/निकाय द्वारा अनुमति-योग्य ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं किया गया है।

मध्यवर्ती को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी विज्ञापन या सरोगेट विज्ञापन या ऑनलाइन गेम का प्रचार, जो एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है, उसके प्लेटफॉर्म पर होस्ट नहीं किया जाता है।

स्व-नियामक निकाय के पास पूछताछ करने और स्वयं को संतुष्ट करने का अधिकार होगा कि ऑनलाइन गेम के रिजल्ट पर दांव लगाना शामिल नहीं है।

ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज को ऐसे गेम्स पर स्व-नियामक निकाय द्वारा सत्यापन चिह्न प्रदर्शित करना होगा; अपने यूजर्स को जमा राशि निकालने या रिफंड के नियम बताने होंगे, शुल्क और देय अन्य शुल्कों के लिए नीति के बारे में सूचित करना होगा।

सरकार कई स्व-विनियामक निकायों को अधिसूचित कर सकती है, जो ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि होंगे।

  • संशोधित नियम अब इंटरमीडियरीज के लिए यह भी अनिवार्य बनाते हैं कि वे केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को प्रकाशित, साझा या होस्ट न करें। केंद्र सरकार की अधिसूचित फैक्ट चेक यूनिट इन नकली, झूठी या भ्रामक सूचनाओं की पहचान करेगी।
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