गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) को अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को नकद प्रवाह उधार देने की सुविधा के लिए वित्तीय सूचना प्रदाता (FIP: financial information provider) के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर (AA) नेटवर्क में शामिल किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि राजस्व विभाग इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए GSTN का नियामक होगा और GST रिटर्न, अर्थात फॉर्म GSTR-1 और फॉर्म GSTR-3B वित्तीय जानकारी होगी।
क्या है अकाउंट एग्रीगेटर (Account Aggregator)?
एक अकाउंट एग्रीगेटर (AA) एक प्रकार का RBI रेगुलेटेड संस्था है (NBFC-AA लाइसेंस के साथ) जो किसी व्यक्ति को एक वित्तीय संस्थान से सुरक्षित और डिजिटल रूप से डेटा एक्सेस करने और जानकारी साझा करने में मदद करता है, जिसका AA नेटवर्क में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ खाता है।
वित्तीय सूचना प्रदाताओं (FIP) की सूची में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड शामिल हैं।
अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क बचत/जमा/चालू खातों से लेनदेन डेटा या बैंक खाता विवरण साझा करने की अनुमति देता है।
अकाउंट एग्रीगेटर डेटा देख नहीं सकते हैं; केवल व्यक्ति के निर्देश और सहमति के आधार पर वे इसे एक वित्तीय संस्थान से दूसरे वित्तीय संस्थान में भेज सकते हैं।
अकाउंट एग्रीगेटर द्वारा साझा किया गया डेटा एन्क्रिप्ट किया गया होता है और केवल प्राप्तकर्ता द्वारा डिक्रिप्ट किया जा सकता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और ‘डिजिटल सिग्नेचर’ जैसी तकनीक का उपयोग कागजी दस्तावेजों को साझा करने की तुलना में प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाता है।
ऐसी सुविधा देने वाले कई अकाउंट एग्रीगेटर होंगे और उपभोक्ता जिसे चाहे उसे चुन सकता है।