केंद्र सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 (E-Waste (Management) Rules, 2022) को अधिसूचित किया है। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।
ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 की मुख्य विशेषताएं
ये नियम ई-अपशिष्ट या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, ट्रांसफर, खरीद, रिफर्बिशिंग, डिस्मैंटलिंग, रीसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग में शामिल प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, रिफर्बिश करने वाले, विघटित करने वाले और रीसायकल करने वाले पर लागू होते हैं।
हालाँकि ये नियम बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत कवर की गई बेकार बैटरी; प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत कवर की गई प्लास्टिक की पैकेजिंग; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट पर लागू नहीं होंगे।
ई-अपशिष्ट श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है।
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क (Extended Producer Responsibility Framework) का प्रावधान किया गया है जिसके तहत ई-उत्पादों के विनिर्माता, उत्पादक, रिफर्बिश करने वाले, विघटित करने वाले और रीसायकल करने वाले को इन श्रेणियों में से एक या अधिक के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी।
मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सीसा, पारा, कैडमियम के उपयोग को कम करना अनिवार्य किया गया है।
विनिर्माता ऐसी प्रौद्योगिकी या विधियों का उपयोग करेगा ताकि अंतिम उत्पाद को रीसायकल योग्य बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न निर्माता द्वारा बनाए गए घटक या भाग एक-दूसरे के संगत हों ताकि ई-अपशिष्ट की मात्रा कम हो सके।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खतरनाक पदार्थों के प्रावधान में कमी के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए बाजार में रखे गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नमूने का संचालन करेगा।
उन्हीं नए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात या बाजार में प्लेसमेंट की अनुमति दी जाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। यदि कोई उत्पाद ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करता है, तो विनिर्माता को बाजार से सभी नमूने वापस लेने होंगे।