अब तक 622 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) का गठन हो गया है

खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के 23 राज्यों के 622 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF) का गठन हो गया है।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में

DMF की अवधारणा खान और खनिज (विकास और विनियमन) MMDR अधिनियम, 1957 में संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी।

इस संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 9B भी शामिल की गई थी, जो सभी जिलों में गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट DMF को स्थापित करने का प्रावधान करती है।

DMF की संरचना और कार्य राज्य सरकारों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, पांचवीं और छठी अनुसूचियों, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

DMF का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हितों और लाभ के लिए काम करना है।

प्रत्येक खनन पट्टा धारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार DMF को रॉयल्टी का आंशिक हिस्सा, जो रॉयल्टी का एक तिहाई से अधिक नहीं होगा, देना होता है।

इस कोष का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) को DMF के तहत एकत्रित धन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस वर्ष सितंबर तक 63534.07 करोड़ रुपये एकत्र हो चुके हैं जिसमें से 37422.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। योजना के तहत स्वीकृत 2,52,995 परियोजनाओं में से अब तक 1,33,144 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

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