वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) संख्या अधिसूचित
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (cost inflation index: CII) संख्या अधिसूचित की है। चालू वित्त वर्ष के लिए CII संख्या 348 है।
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (cost inflation index: CII) के बारे में
CII संख्या का उपयोग पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) की गणना करने के लिए लंबी अवधि की संपत्ति पर इंडेक्स्ड या मुद्रास्फीति समायोजित लागत की गणना करने के लिए किया जाता है।
दूसरे शब्दों में, CII संख्या का उपयोग मुद्रास्फीति के आधार पर संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाता है।
एक बार पूंजीगत लाभ की गणना हो जाने के बाद, ऐसे लाभ पर देय आयकर की गणना की जाती है।
CII नंबर किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के मुद्रास्फीति-समायोजित वर्तमान मूल्य का पता लगाने में मदद करता है।
यह बदले में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए उन संपत्तियों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ की गणना करने में मदद करता है।
वित्त वर्ष 2022-23 तक, गैर-इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए CII नंबर का उपयोग किया जाता था। ये डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम और गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 से गैर-इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं से लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया है।
चालू वित्त वर्ष से CII नंबर का इस्तेमाल डेब्ट म्युचुअल फंड योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं समेत अन्य के लिए नहीं किया जा सकता है।