किन आधारों पर मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए, रामपुर में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश (removal of name from the electoral roll) पारित किया है।
खान के नाम को हटाने के लिए 11 नवंबर को एक आदेश पारित करने वाले ERO ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ( Representation of People Act, 1950) की धाराओं का हवाला देते हुए कहा है कि 27 अक्टूबर को 2019 के हेट स्पीच मामले में खान को दोषी ठहराए जाने की बाद मतदाता सूची से उनका नाम हटाए जाने के लिए एक आधार है।
मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के लिए आधार
आजम खान को 9 अप्रैल, 2019 को IPC की धारा 153-A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और IPC की धारा 505 (1) (किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना), साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनावों के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) को दोषी ठहराया गया था।
उन्हें रामपुर सांसद/विधायक अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई और 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
11 नवंबर 2022 को पारित आदेश में आगे कहा गया है कि “माननीय अदालत का यह अवलोकन चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है” और इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 (1) लागू होती है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 (1) कहती है, “एक व्यक्ति को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा:
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है; या
- विकृत चित्त का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
- चुनाव के संबंध में भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत मतदान करने से कुछ समय के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।”
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 (2) कहती है, “किसी भी व्यक्ति का नाम जो पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, उस मतदाता सूची से तुरंत हटा दिया जाएगा जिसमें यह शामिल है।”
चुनाव अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि चूंकि खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है, इसलिए उनका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया जाना चाहिए।
चुनाव अधिकारी का आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अध्याय IV का भी हवाला देता है, जो चुनावों में “मतदान के लिए अयोग्यता” (Disqualifications for Voting) से संबंधित है।
अध्याय IV के अनुसार, “दोष और भ्रष्ट आचरण से उत्पन्न अयोग्यता: – यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, – भारतीय दंड संहिता की धारा 171E या धारा 171F (1860 का 45) के तहत , या इस अधिनियम की धारा 136 की धारा 125 या धारा 135 या उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है दो उस उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।”