वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (FIU) के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर (AA) प्लेटफॉर्म पर 94 वित्तीय संस्थान शामिल हुए
केंद्र सरकार के मुताबिक 94 वित्तीय संस्थानों ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (Financial Information User : FIU) के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर (AA) प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत किया है, जिनमें से 73 RBI द्वारा, 10 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा , 9 भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा और 2 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित संस्थाएं हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत किसानराव कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
मुख्य तथ्य
केंद्र सरकार के अनुसार 26 वित्तीय संस्थान वित्तीय सूचना प्रदाता (Financial Information Provider: FIP) के रूप में शामिल हैं, जिनमें से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, 10 निजी क्षेत्र के बैंक हैं, 1 लघु वित्त बैंक और 3 जीवन बीमा कंपनियां हैं।
बता दें कि RBI ने 23 नवंबर, 2022 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता (FIP) के रूप में शामिल किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 02 सितंबर, 2016 (05 अक्टूबर, 2021 तक अद्यतन) के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) – अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत अकाउंट एग्रीगेटर (AA) नेटवर्क की अवधारणा पेश की गयी थी।
वित्तीय डेटा-शेयरिंग सिस्टम जो निवेश और क्रेडिट की सुविधा प्रदान कर सकता है, उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय रिकॉर्ड पर पहुंच और नियंत्रण प्रदान कर सकता है और वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं और फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहकों के संभावित पूल का विस्तार कर सकता है।
अकाउंट एग्रीगेट किसी व्यक्ति के निर्देश और सहमति के आधार पर एक वित्तीय संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच डेटा संचार करता है।
हालाँकि, AA के साथ पंजीकरण करना उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
इस सुविधा से ग्राहकों को लोन इत्यादि के लिए हर जगह डॉक्यूमेंट एवं फाइनेंसियल रिकॉर्ड देने की जरुरत नहीं पड़ेगी।