सेबी ने जारी किया सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 19 सितंबर को सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE) के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क जारी किया। SSE एक रेगुलेटेड संरचना है जो सोशल एंटरप्राइजेज के लिए धन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर की सुविधा प्रदान करेगी।

-फ्रेमवर्क में गैर-लाभकारी संगठनों (non-profit organisation: NPO) के लिए ऑडिटेड वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट (annual impact report) दाखिल करने सहित पंजीकरण और नियामक डिस्क्लोजर शामिल हैं, जो एक्सचेंज का उपयोग करना चाहते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019- 2020 के बजट भाषण में SSE की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य NPO को SSE के माध्यम से अधिक पूंजी जुटाने में मदद करना है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क

-बाजार नियामक SEBI ने जुलाई 2022 में SSE के लिए नियमों को अधिसूचित किया था। सेबी की अधिसूचना में कहा गया है कि एक गैर-लाभकारी संगठन (NPO) जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकरण करना चाहता है, उसे कम से कम 3 साल से एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और उसका पंजीकरण कम से कम अगले 12 महीनों के लिए वैध होना चाहिए।

-लिस्टेड NPO को तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर SSE को धन के उपयोग का विवरण देना होगा, जैसा कि सेबी के नियमों के तहत अनिवार्य है।

-इसके अतिरिक्त, सेबी ने SSE का उपयोग करके धन जुटाने वाले सोशल एंटरप्राइजेज को वित्तीय वर्ष के अंत से 90 दिनों के भीतर वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट (annual impact report) डिस्क्लोजर करने के लिए कहा है। इसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में संस्था द्वारा वार्षिक खर्च कम से कम 50 लाख रुपये होना चाहिए और उक्त वित्त वर्ष में उसके पास कम से कम 10 लाख रुपये का वित्त पोषण होना चाहिए।

-इच्छुक संस्थाओं के पास एक वैध पैन कार्ड भी होना चाहिए।

-SSE यह सुनिश्चित करेगा कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स (Zero Coupon Zero Principal Instruments: ZCZPI) जारी करने के माध्यम से धन जुटाने वाले NPO नियमों का अनुपालन करे और सोशल इम्पैक्ट का डिस्क्लोजर करे।

-नियमों के तहत, SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों का एक अलग सेगमेंट होगा।

-SSE में भाग लेने के लिए पात्र सोशल एंटरप्राइजेज NPO और लाभकारी सोशल एंटरप्राइजेज होंगे – जिनका प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक उद्देश्य और प्रभाव होगा।

-सोशल एंटरप्राइजेज को नियामक द्वारा सूचीबद्ध 16 व्यापक गतिविधियों में से एक सामाजिक गतिविधि में संलग्न होना होगा।

पात्र गतिविधियों में भूख, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन शामिल है। इनके अलावा स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, शिक्षा, रोजगार और आजीविका का समर्थन करना; महिलाओं और LGBTQIA समुदायों का लैंगिक समानता सशक्तिकरण; और सामाजिक उद्यम के इन्क्यूबेटरों का समर्थन करना भी इन गतिविधियों में शामिल हैं।

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