सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर से संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को आयोजित एक पूर्ण अदालत में निर्णय लिया कि 27 सितंबर 2022 से संविधान पीठ के मामलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण/लाइव स्ट्रीम (live stream proceedings) किया जाएगा। संविधान पीठ के लिए प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत प्रदान किया गया है।

पारदर्शिता लाने के लिए दायर याचिका के लगभग चार साल बाद यह फैसला आया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को पहली बार अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया था।

मुख्य मुद्दे

अभी के लिए, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) से तकनीकी सहायता के साथ YouTube पर अपनी सुनवाई स्ट्रीम करेगा। बाद में अदालत लाइव-स्ट्रीम सुनवाई के लिए एक समर्पित प्लेटफार्म शुरू करने की योजना बना रही है।

सुप्रीम कोर्ट के स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (Swapnil Tripathi v Supreme Court of India) के सितंबर 2018 के फैसले ने इसकी कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की याचिका को सही ठहराया था। उस फैसले में, अदालत ने कहा था कि लाइव-स्ट्रीमिंग अदालत की चार दीवारों से परे अदालत का “वास्तविक” विस्तार करेगी। बेंच में मौजूद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग “ओपन कोर्ट सिस्टम” का सही अहसास होगा जिसमें अदालतें सभी के लिए सुलभ थीं।

अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग में जनता के लिए लाइव अदालती कार्यवाही देखने का एक विकल्प देने की क्षमता है, जो अन्यथा उनके पास लॉजिस्टिक मुद्दों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण नहीं हो सकती थी।

जून 2021 में, ई-समिति ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर अदालती कार्यवाही की लाइवस्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मसौदा नियमों पर इनपुट मांगा।

जुलाई 2022 में, गुजरात उच्च न्यायालय अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया।

वर्तमान में, 25 उच्च न्यायालयों में से छह – गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश – YouTube पर अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि न्याय तक पहुंच भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार की गारंटी है और सीधा प्रसारण इस गारंटी के अनुरूप है।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, 2004 से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग की अनुमति दी गई है।

अदालत की कार्यवाही का प्रसारण पारदर्शिता और न्याय प्रणाली तक अधिक पहुंच की दिशा में एक सही कदम है, लेकिन न्यायाधीशों और कार्यवाही देखने वाले लोगों, दोनों पर लाइव स्ट्रीमिंग के प्रभाव के बारे में चिंताएं भी हैं। इसका यूट्यूब पर प्रसारण किया जायेगा जो तीसरा पक्ष है। इसके अलावा निजता के उल्लंघन का भी खतरा है। साथ ही, न्यायाधीशों पर जनता की ओपिनियन का भी प्रभाव पड़ सकता है।

विश्व के अन्य देशों में स्थिति

हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यवाही के प्रसारण के लिए याचिकाओं को खारिज कर दिया है, लेकिन उसने 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौखिक तर्कों के टेप की अनुमति दी है।

ऑस्ट्रेलिया में लाइव या विलंबित प्रसारण की अनुमति है लेकिन सभी अदालतों में प्रथाएं और मानदंड अलग-अलग हैं।

ब्राज़ील में, 2002 से, अदालत की कार्यवाही के लाइव वीडियो और ऑडियो प्रसारण की अनुमति है, जिसमें अदालत में न्यायाधीशों द्वारा की गई विचार-विमर्श और मतदान प्रक्रिया शामिल है। वीडियो और ऑडियो प्रसारित करने के लिए एक सार्वजनिक टेलीविजन चैनल, टीवी जस्टिका और एक रेडियो चैनल, रेडियो जस्टिना की स्थापना की गई है।

कनाडा में, केबल संसदीय मामलों के चैनल पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में, 2017 से, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के रूप में, मीडिया को आपराधिक मामलों में अदालती कार्यवाही को प्रसारित करने की अनुमति दी है।

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