सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ न्यायाधीश के रूप में रिटायर्ड जजों की पोस्टिंग पर सरकार से मांगी रिपोर्ट

उच्च न्यायालयों में मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक निष्क्रिय संवैधानिक प्रावधान को सक्रिय करने के एक साल से अधिक समय के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार से पूछा गया है कि क्या ऐसी किसी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में लगभग छह मिलियन मामले लंबित हैं और यह उचित समय है कि केंद्र अदालत को तदर्थ न्यायाधीशों (ad-hoc judges) की नियुक्ति की स्थिति से अवगत कराए।

संविधान का अनुच्छेद 224A (तदर्थ न्यायाधीश)

उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 224A, जिसका शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है, उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों (ad-hoc judges) की नियुक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 224A कहता है कि “किसी भी राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस अदालत या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुके व्यक्ति से उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

अदालत ने अप्रैल 2021 के एक फैसले (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ) में, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ स्थितियां संबंधी शर्तें निर्धारित की थीं जिनके पूरे होने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं: यदि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियमित रिक्तियों के 20% से अधिक के लिए सिफारिशें नहीं की हैं, तो अनुच्छेद 224A का सहारा नहीं लिया जाएगा।

अन्य शर्तों में यह भी शामिल है कि न्यायिक रिक्तियां उस अदालत की कुल न्यायाधीश संख्या के 20% से अधिक होनी चाहिए और 10% से अधिक बैकलॉग मामले पांच साल से अधिक पुराने हों।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी परिलब्धियां और भत्ते उस अदालत के स्थायी न्यायाधीश के बराबर होने चाहिए तथा पेंशन घटाकर, वे स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध भत्ते/अनुलाभों/अनुलाभों के हकदार होंगे।

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