विद्युत् मंत्रालय ने ‘ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स – 2022’ अधिसूचित किया
केंद्रीय विद्युत् मंत्रालय ने 6 जून, 2022 को हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम- 2022 (Green Open Access Rules, 2022) को अधिसूचित किया । इन नियमों को अपशिष्ट से ऊर्जा (वेस्ट-टू-एनर्जी) संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है।
हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम- 2022 विशेषताएं
यह अधिसूचित नियम, हरित ऊर्जा की खुली पहुंच के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। किसी भी उपभोक्ता को हरित खुली पहुंच की अनुमति है।
साथ ही, छोटे उपभोक्ताओं को भी खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच लेन-देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है।
हरित ऊर्जा खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले ओपन एक्सेस शुल्क पर निश्चितता प्रदान की गई है।
खुली पहुंच के लिए आवेदन की स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई गई है। इसके तहत 15 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा इसे तकनीकी जरूरतों को पूरा किए जाने के अधीन अनुमोदित माना जाएगा। यह एक राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए होगा।
हरित टैरिफ का निर्धारण: हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ संबंधित आयोग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।
इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत भंडारित विद्युत खरीद लागत और क्रॉस-सब्सिडी शुल्क, अगर कोई हो और उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारक की दूरदर्शी लागत को कवर करने वाले सेवा शुल्क शामिल किए जाएंगे।
वितरण लाइसेंसधारक के साथ अधिशेष हरित ऊर्जा की बैंकिंग अनिवार्य है।
वितरण लाइसेंसधारकों के क्षेत्र में सभी बाध्य संस्थाओं पर एक समान नवीकरणीय खरीद का दायित्व (uniform renewable purchase obligation) होगा।
इसने अपने आरपीओ को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया को भी शामिल किया है।
हरित ऊर्जा का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को हरित प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।
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