बीमा नियामक ने बीमा उत्पादों के लिए ‘यूज एंड फाइल’ का विस्तार किया

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Irdai) ने 10 जून को अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों के लिए ‘उपयोग और फ़ाइल’ (use and file) प्रक्रिया का विस्तार कर दिया, जिससे बीमाकर्ताओं को नियामक की पूर्व स्वीकृति के बिना नए उत्पाद लॉन्च करने की अनुमति मिल गयी है।

हालांकि, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत पेंशन और वार्षिकी योजनाओं में ‘यूज़ एंड फाइल’ प्रणाली की अनुमति नहीं होगी।

Irdai ने पहले स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के साथ-साथ सामान्य बीमा कवर में भी इसी तरह की छूट दी थी।

क्या है ‘यूज एंड फाइल’?

‘यूज एंड फाइल’ के तहत, बीमा कंपनियों को नियामक की पूर्व स्वीकृति के बिना उत्पादों की मार्केटिंग करने की अनुमति है, इस प्रकार लंबे इंतजार से बचा जाता है।

पहले ‘यूज एंड फाइल’ प्रणाली के तहत, एक नया उत्पाद पेश करने के इच्छुक बीमाकर्ता को पहले Irdai के साथ एक आवेदन दाखिल करना होता था और सभी नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही बाजार में बिक्री के लिए उत्पाद का उपयोग करना होता था।

नयी अनुमति के पश्चात बीमा कंपनियां नई सुविधाओं के साथ नई योजनाएं शुरू कर सकती हैं, जिससे लोग भाग ले सकें और अपने स्वास्थ्य खर्चों को कवर कर सकें।

इससे पहले, कंपनियां नियामक के पास स्कीम ड्राफ्ट दाखिल करती थीं और मंजूरी पाने के लिए हफ्तों और महीनों तक इंतजार करती थीं।

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