चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल को 20,000 रुपये से कम के चंदे की रिपोर्ट अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है

चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि यदि कोई राजनीतिक दल एक ही व्यक्ति से साल भर में अलग-अलग हिस्सों में कुल 20,000 रुपये तक का दान स्वीकार करता है तो उन्हें इसका भी विवरण देना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को वर्तमान में चुनाव आयोग को 20,000 रुपये या उससे अधिक के दान के विवरण का खुलासा करना होता है, जिसमें दान देने वाली संस्था का नाम भी शामिल है। लेकिन 20,000 रुपये से कम के व्यक्तिगत भुगतान का विवरण नहीं देना होता है।

प्रमुख प्रावधान

आयोग ने अब फॉर्म 24A में संशोधन की मांग की है, जिसमें सिफारिश की गई है कि फॉर्म को संशोधित किया जाए ताकि एक ही वर्ष में एक ही डोनर से अलग-अलग मात्रा में प्राप्त कुल 20,000 रुपये से कम का दान प्राप्त होता है तो उसका विवरण और डोनर के नाम का भी उल्लेख अनिवार्य किया जाना चाहिए।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल सरकारी कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी द्वारा स्वेच्छा से दी गई किसी भी दान राशि को स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि कोई भी राजनीतिक दल विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (ई) के तहत परिभाषित किसी भी विदेशी स्रोत से किसी भी योगदान को स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं होगा।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C में कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल के कोषाध्यक्ष या इस संबंध में राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, किसी व्यक्ति से प्राप्त 20,000 रुपये से अधिक के दान के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

इसके अलावा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29-C के तहत, राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे चुनाव आयोग को फॉर्म 24-A में 20,000
रुपये से अधिक के चंदे की एक सूची प्रस्तुत करें। यदि राजनीतिक दल रिपोर्ट जमा करने में विफल रहता है तो ऐसे राजनीतिक दल उस अधिनियम के तहत किसी भी कर राहत के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293A में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कंपनी और कोई अन्य कंपनी जो तीन वित्तीय वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी या राशि का दान नहीं देगी।

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