गैर-बैंकों को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) में क्रेडिट लाइन लोड करने की अनुमति नहीं है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद (prepaid payment instruments: PPI) जारी करने वालों जैसे गैर-बैंक प्रीपेड वॉलेट और प्रीपेड कार्ड को क्रेडिट लाइनों – प्रीसेट उधार सीमा – को इन प्लेटफार्मों में लोड करने से रोकने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

यह फिनटेक-संचालित क्रेडिट कार्ड और बाय-नाउ-पे-लेटर वॉलेट जैसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में अधिक वृद्धि को देखते हुए जारी की गयी है।

बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) पर उसका मास्टर निर्देश क्रेडिट लाइनों से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लोड करने की अनुमति नहीं देता है जबकि कई फिनटेक क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। ये कंपनियां आमतौर पर बैंकों या NBFC के साथ गठजोड़ करती हैं और अपने प्रीपेड वॉलेट में क्रेडिट लाइन की पेशकश करती हैं।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI)

RBI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) को ऐसे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में परिभाषित करता है, जो वस्तु और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें उस इंस्ट्रूमेंट पर संग्रह की गयी वैल्यू के बदले नकदी ट्रांसफर, वित्तीय सेवाएं और रेमिटेंस की सुविधाएं दी जाती हैं।

PPI भुगतान वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, मैग्नेटिक चिप्स, वाउचर आदि के रूप में होते हैं।

नियमों के अनुसार, बैंक और NBFC प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकते हैं।

क्रेडिट लाइन

एक क्रेडिट लाइन एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय क्रेडिट तक पहुंचने की अनुमति देती है। इसे ग्राहक द्वारा तब तक टैप किया जा सकता है जब तक कि पेशकश की गई सीमा पार न हो जाए। यह एकमुश्त ऋण के मुकाबले एक लचीले ऋण की तरह है जहां एक निश्चित राशि उधार ली जाती है।

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