कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में संशोधन किए गए

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 ( Companies (Corporate Social Responsibility-CSR Policy) Amendment Rules, 2022) जारी किया है।

मुख्य संशोधन

जिन व्यवसायों के ‘खर्च नहीं की किये गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते’ (‘unspent corporate social responsibility account) में कोई राशि बची है, उन्हें CSR कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक CSR समिति का गठन करना चाहिए।

कंपनियों को इस नामित खाते में CSR के लिए निर्धारित अव्ययित राशि रखने की अनुमति है, लेकिन इसे तीन वित्तीय वर्षों के भीतर उपयोग करना होगा। CSR समिति इसके उपयोग की निगरानी करेगी।

तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घाटे में चल रही कंपनियों को उस वर्ष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि करने से छूट दी जाएगी यदि वे अपने शुद्ध लाभ के कारण CSR के लिए पात्र थीं।

हालांकि, कंपनियों को पिछले वर्ष के कैरी फॉरवर्ड या अव्ययित CSR दायित्व को खर्च करना होगा। यह छूट केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगी जो अपने मुनाफे के कारण CSR के लिए पात्र हैं।

नए नियमों ने CSR परियोजना के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social impact assessment) पर खर्च की जाने वाली राशि को भी संशोधित कर कुल CSR दायित्व का 2 प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, कर दिया है।

प्रभाव अध्ययन पर यह व्यय CSR दायित्व का हिस्सा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का CSR दायित्व एक वर्ष में 100 करोड़ रुपये है, तो पहले केवल 50 लाख रुपये प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च करने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब 2 करोड़ रुपये तक की अनुमति दी जाएगी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

CSR नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या इससे अधिक है या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक है या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक है।

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