स्पेशल 301, पेटेंट कन्वेंशंस और पेटेंट की एवरग्रीनिंग
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने मई 2022 में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि जहां तक बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा (IP protection) और प्रवर्तन का संबंध है, भारत सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसने छह अन्य देशों-अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला के साथ भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी (Priority Watch List) सूची में बनाए रखने का फैसला किया है।
यू.एस. ने अपनी वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट (Special 301) में, भारतीय अनुभाग में कॉपीराइट और पायरेसी से लेकर ट्रेडमार्क जालसाजी और व्यापार रहस्यों तक कई मुद्दों पर प्रकाश डाला।
इसमें कहा गया है कि भारत को धारा 3 (d) के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड से समझौता नहीं करना चाहिए।
भारतीय पेटेंट कानून की धारा 3 (d), किसी भी ऐसी नई सम्पदा की खोज या किसी ज्ञात पदार्थ के लिए नए उपयोग को एक आविष्कार के रूप में पेटेंट होने से रोकता है जो प्रभावकारिता को बढ़ाता नहीं है।
यह पेटेंट के एवरग्रीनिंग (evergreening) को रोकता है।
समिति की रिपोर्ट के अनुसार, धारा 3 (d) “केवल विशिष्ट और वास्तविक आविष्कारों का पेटेंट कराकर सामान्य प्रतिस्पर्धा” की अनुमति देती है।
पेटेंट कन्वेंशंस
एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिए गए अधिकारों का एक विशेष सेट है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हो सकती है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
भारतीय पेटेंट 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ धीरे-धीरे खुद को जोड़ लिया है। यह 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के बाद बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) समझौते का पक्षकार बन गया।
भारत IPR संबंधित कई कन्वेंशंस का हस्ताक्षरकर्ता भी है। इनमें शामिल हैं; कॉपीराइट पर बर्न कन्वेंशन, बुडापेस्ट संधि, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन, और पेटेंट सहयोग संधि (PCT), जो सभी पेटेंट से संबंधित विभिन्न मामलों को नियंत्रित करते हैं।
पेटेंट की एवरग्रीनिंग (evergreening)
पेटेंट की अवधि समाप्त होने पर पेटेंट धारक पेटेंट वाली वस्तु में गैर-महत्वपूर्ण बदलाव लाकर फिर से पेटेंट का एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे ही पेटेंट की एवरग्रीनिंग कहते हैं। भारत में किसी नयी खोज के लिए 20 वर्षों का पेटेंट प्राप्त होता है।
पेटेंट की समाप्ति के बाद, आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में चला जाता है जो उपयोग, निर्माण, बिक्री या आयात के लिए स्वतंत्र होता है।
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