पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना” (PM-eBus Sewa-Payment Security Mechanism (PSM) Scheme) को मंजूरी दे दी है।

इस योजना को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज (PTA) को इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद और संचालन में सहायता करना है।

योजना का वित्तीय परिव्यय ₹3,435.33 करोड़ है। इस योजना के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच 38,000 से अधिक ई-बसों को तैनात किया जाना है। इन बसों को उनकी तैनाती की तारीख से 12 साल तक संचालन सहायता प्राप्त होगी।

वर्तमान में, कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज डीजल या CNG बसों पर निर्भर हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाती हैं। इसके विपरीत, ई-बसें कम ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ एक स्वच्छ विकल्प प्रदान करती हैं। हालांकि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज को ई बसों की खरीद में शुरुआत अधिक खर्चा उठाना पड़ता है और राजस्व भी अधिक नहीं मिलता। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लये यह योजना शुरू की गई है।

पीएम-ई-बस सेवा योजना एक डेडिकटेड फण्ड  के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित करके इस मुद्दे का समाधान करती है।

यदि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज भुगतान में चूक करता है, तो कार्यान्वयन एजेंसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) योजना के फंड का उपयोग करके भुगतान को कवर करेगी। ये फंड बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटीज या संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से वसूल किए जाएंगे।

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