प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) विनियम 2023
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल मोड के अधिक उपयोग के उद्देश्यों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (Point of Presence: PoP) विनियम 2023 को अधिसूचित किया।
इस अधिसूचना के साथ, बैंक और नॉन-बैंक ऑन-बोर्ड नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स के लिए PoP के रूप में कार्य कर सकते हैं।
प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP)
प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) भारत के सभी नागरिकों को अपने NPS खाते खोलने और संचालित करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अधिकृत संस्थाएं हैं।
PoP आम तौर पर बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पेंशन फंड मैनेजर और ब्रोकरेज फर्म जैसी संस्थाएं हो सकती हैं जो निवेशकों को कम शुल्क के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।
वे अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करते हैं जिन्हें POP सर्विस प्रोवाइडर्स (POP-SPs) कहा जाता है।
वे पंजीकरण के समय इनिशियल कंट्रीब्यूशन और उसके बाद नियमित कंट्रीब्यूशन की प्रोसेसिंग में भी शामिल होते हैं।