PFRDA ने NPS से फंड निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने समय पर फंड ट्रांसफर के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के सब्सक्राइबर्स द्वारा धन की निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ (Penny drop) वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।

‘पेनी ड्रॉप’ प्रक्रिया

‘पेनी ड्रॉप’ प्रक्रिया के माध्यम से, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां (CRA) बचत बैंक खाते की सक्रिय स्थिति की जांच करती हैं और बैंक खाता संख्या में नाम का PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) में दर्शाये गए नाम के साथ या दस्तावेजों के अनुसार मिलान करती हैं।

यह प्रावधान NPS, अटल पेंशन योजना (APY) और NPS लाइट पर सभी प्रकार की निकासी के साथ-साथ सब्सक्राइबर्स के बैंक खाते के विवरण में संशोधन के लिए लागू होंगे।

लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि डालकर और पेनी ड्रॉप रिस्पांस के आधार पर नाम का मिलान करके ‘परीक्षण लेनदेन’ करके खाते की वैधता सत्यापित की जाती है। 

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