प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, 2023
संसद ने ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, 2023’ (Press and Registration of Periodicals Bill, 2023) को 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा की मंजूरी के साथ पारित कर दिया है। राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
यह कानून ‘प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867’ की जगह लाया गया है।
इस विधेयक का उद्देश्य भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (RNI) के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पत्रिकाओं के टाइटल सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है।
विधेयक में समाचार पत्रों के सर्कुलेशन और वेरिफिकेशन (circulation and verification) से संबंधित प्रावधान हैं। इसमें भारत में विदेशी पत्रिकाओं की प्रतिलिपि एडिशन के प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का भी प्रावधान है।
विधेयक के अनुसार, किसी पत्रिका का प्रकाशक पंजीकरण प्रमाणपत्र के विवरण में संशोधन या टाइटल में संशोधन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन कर सकता है।
विधेयक में अपीलीय बोर्ड का प्रावधान है, जिसे ‘प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड’ कहा जाएगा। इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इसके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होंगे।
प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट, या स्थानीय अधिकारियों के पास डिक्लेरेशन दाखिल करने या ऐसे अधिकारियों द्वारा ऐसी घोषणा को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा, प्रिंटिंग प्रेसों को भी ऐसी कोई डिक्लेरेशन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके बजाय प्रिंटर द्वारा एक सूचना पर्याप्त होगी।
इस विधेयक में केवल पत्रिकाएँ और समाचार पत्र शामिल हैं, पुस्तकें नहीं।