NSE ने गैर-कानूनी ‘डब्बा’ ट्रेडिंग के खिलाफ निवेशकों को आगाह किया है

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने हाल ही में एक्सचेंजों में डब्बा ट्रेडिंग (Dabba trading) से दूर रहने की सलाह देते हुए निवेशकों को सतर्क नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि डब्बा ट्रेडिंग भारत में गैरकानूनी है।

डब्बा ट्रेडिंग के बारे में

डब्बा ट्रेडिंग अनौपचारिक ट्रेडिंग का एक रूप है जो BSE और NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर होता है।

यह भारत में एक गैर-कानूनी ट्रेडिंग गतिविधि है।

ट्रेडर्स, डब्बा ट्रेडिंग में, वास्तविक लेन-देन के बिना स्टॉक मूल्य मूवमेंट पर दांव लगाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि किसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग की तुलना में डब्बा ट्रेडिंग में आप किसी विशेष स्टॉक का कोई फिजिकल स्वामित्व धारण नहीं करते अर्थात वह शेयर आपका नहीं हो जाता।

प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन होने के कारण, डब्बा ट्रेडिंग भी भारतीय दंड संहिता, 1870 की धारा 406, 420 और धारा 120-बी के दायरे में आती है।

NSE ने अपनी नोटिस में कहा है कि इस तरह के अवैध प्लेटफॉर्म में भागीदारी निवेशक खुद के जोखिम, लागत और दुष्परिणामों पर आधारित है क्योंकि इस तरह के अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सचेंज द्वारा न तो मंजूरी दी जाती है और न ही इसका समर्थन किया जाता है।

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